भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है?
Answer : Option C
Explanation : नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता खोने के तीन तरीकों को निर्धारित करता है, चाहे वह अधिनियम के तहत हासिल किया गया हो या संविधान के तहत:
त्याग : भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता को त्यागने की घोषणा कर सकता है;
समाप्ति : जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है;
वंचना : यह नागरिकता हासिल करने के लिए कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करने के आरोप में भारत सरकार द्वारा पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त करना है।
Rate This:
NaN / 5 - 1 votes
